26 दिसम्बर तक वोटर बनने का मौका, वोटर कार्ड में संशोधन भी करवा सकेंगे

26 दिसम्बर तक वोटर बनने का मौका, वोटर कार्ड में संशोधन भी करवा सकेंगे

देहरादून। प्रदेश में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वालों के लिए 26 दिसम्बर तक वोटर बनने का मौका है। यही नहीं, जो युवा एक जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी करेंगे, वह भी वोटर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा वोटर कार्ड में किसी भी तरह की गलती को संशोधित भी करवाया जा सकता है। पांच जनवरी को लोक सभा चुनाव 2024 के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा, जिसमें इन सभी संशोधनों को शामिल किया जाएगा।

शुक्रवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी षणमुगम ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची का ड्राफ्ट वेबसाइट www.ceo.uk.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। इसके अलावा सभी 11729 मतदेय स्थलों, ईआरओ व एईआरओ कार्यालय, जिला निर्वाचन कार्यालय पर भी यह ड्राफ्ट उपलब्ध है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी सूची उपलब्ध करवाई गई है। लोग इसको देखकर अपना नाम, पता, उम्र व अन्य जानकारियों को देख सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि दो किमी से ज्यादा पैदल दूरी होने के कारण 104 नए पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावा 1500 से अधिक मतदाता होने के कारण भी पांच पोलिंग बूथ की संख्या बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 30 से 39 आयु वर्ग के सबसे अधिक 22 लाख, 56 हजार 990 मतदाता हैं। वहीं 18 से 19 साल आयु वर्ग में सबसे कम 42 हजार 562 मतदाता हैं। इस दौरान प्रताप शाह, विजय कुमार जोगदंडे, मस्तू दास समेत अन्य मौजूद रहे।

एक पोलिंग बूथ पर केवल सात वोटर

वोटरों की सहूलियत के लिए कई बहुत कम मतदाता संख्या वाले पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं। प्रदेश में यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र का रेंज कार्यालय लालढांग सबसे छोटा बूथ होगा, जहां केवल सात वोटर हैं। वहीं, कोटद्वार के कॉर्बेट बाल पाठशाला ढिकाला में 10, लैंसडाउन के राजकीय प्राथमिक विद्यालय पांड में 38, टिहरी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवन पठोई गांव में 50 और केदारनाथ के राजकीय प्राथमिक विद्यालय रैल व चंपावत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय निगाली बूथ पर 53-53 वोटर पंजीकृत हैं।

26 दिसम्बर तक यह कराने का मिलेगा मौका

-18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले वोटर बन सकेंगे।

-वोटर प्रमाणन के लिए अपने आधार नंबर की सूचना दे सकते हैं। (स्वैच्छिक)

-वोटर लिस्ट से नाम हटाने या नया नाम जोड़ने के लिए आवेदन।

-वोटर आईडी कार्ड की त्रुटि या अशुद्धि को संशोधित करा सकते हैं।

-बिना संशोधन किए फोटो पहचान पत्र बदल सकते हैं।

-फिजिकली डिसेबल्ड मार्क करने के लिए संशोधन करवा सकते हैं।

-पता बदलने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

 

 

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