आठ साल की बेटी को खूंटी से बांधकर की बेरहमी से हत्या, पिता को उम्रकैद की सजा

आठ साल की बेटी को खूंटी से बांधकर की बेरहमी से हत्या, पिता को उम्रकैद की सजा

हरियाणा। सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह ने आठ साल की बेटी को खूंटी से बांधकर बेरहमी से पीटने के साथ प्लास से नोच कर हत्या करने के दोषी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। गांव बजाना खुर्द निवासी कपिल ने 14 मई, 2022 को गन्नौर थाना पुलिस को बताया कि वह शाम को गांव के जगन्ना उर्फ जयभगवान के घर के पीछे प्लॉट में लघुशंका के लिए आया तो उन्हें एक बच्ची की चीख सुनाई दी। उन्होंने जगन्ना के घर में झांककर देखा तो जगन्ना अपनी बेटी तमन्ना (8) को खूंटी से बांधकर डंडे से पीट रहा था। उसके हाथ में प्लास भी था।

वह बच्ची को बचाने के लिए गांव के बलराज के उसके घर गया तो जगन्ना बच्ची को घसीट कर कमरे में ले जा रहा था। उन्होंने बच्ची को छुड़वाने के बाद देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। जिसके बाद आरोपी वहां से भाग गया। पुलिस ने कपिल के बयान पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। तब तत्कालीन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर धीरज व खुबडू चौकी प्रभारी मंजीत की टीम ने आरोपी जगन्ना उर्फ जयभगवान को गिरफ्तार कर लिया था। उससे पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त डंडा व प्लास बरामद कर लिया था।

आरोपी ने पुलिस को बताया था कि वह वारदात के दिन व बाहर गया था। उसकी पत्नी की दो साल पहले मौत हो चुकी है। उसके पास बड़ी बेटी कोमल (11), छोटी तमन्ना (8) व बेटा वंश (6) हैं। वह घर पर मौजूद थे। वह कुछ दिन पहले ही 500 मुर्गी के बच्चे लेकर आया था। बाहर जाते हुए उसने बेटी तमन्ना को मुर्गियों को दाना-पानी देने के लिए कहा था, लेकिन तमन्ना खेल-खेल में दाना-पानी देना भूल गई थी।

वापस लौटने पर उसने पूछा तो तमन्ना ने बताया कि वह मुर्गियों को दाना-पानी देना भूल गई। इस पर उसे गुस्सा आ गया। उसने तमन्ना को खूंटी से बांधकर डंडे से पीटा था और प्लास से कमर व पैर पर नोचा था। पड़ोसियों के आने के बाद वह अपनी बेटी को कमरे में छोड़कर भाग गया था। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे शैलेंद्र सिंह की अदालत ने आरोपी जयभगवान उर्फ जगन्ना को दोषी करार दिया। अदालत ने हत्या के दोषी को उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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