पति को आत्महत्या के लिए उकसाया, पत्नी व उसके प्रेमी को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा

पति को आत्महत्या के लिए उकसाया, पत्नी व उसके प्रेमी को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा

उत्तरकाशी। अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपित पत्नी व उसके प्रेमी को न्यायालय ने चार वर्ष के कठोर कारावास और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपित महिला मार्च 2021 से जेल में ही है जबकि युवक जमानत पर था, जिसे शनिवार को गिरफ्तार किया है। जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह रावत ने बताया कि यह मामला थाना धरासू के सुलीठांग का है। सुलीठांग में डांग ब्रह्मखाल निवासी दीपक कुमार अपने परिवार के साथ किराये के कमरे में रहता था। 18 मार्च 2021 को दीपक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई। इस मामले में दीपक कुमार के भाई पंकज कुमार ने 19 मार्च 2021 को थाना धरासू में तहरीर दी।

पुलिस ने दीपक कुमार की पत्नी प्रेमा देवी और उसके प्रेमी युवक बृजलाल निवासी थाती धनारी के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने प्रेमा देवी और बृजलाल की काल डिटेल भी खंगाली। 20 मार्च को प्रेमा देवी और 22 मार्च को बृजलाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह रावत ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह और साक्ष्य पेश किए गए। शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरुबख्श सिंह की अदालत में अभियुक्त प्रेमा देवी और बृजलाल को चार वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही दोनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

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