हल्द्वानी शुद्धीकरण विवाद में राहुल गांधी पर FIR: SC/ST एक्ट और BNS की धाराओं में केस, जानिए पूरा मामला

हल्द्वानी शुद्धीकरण विवाद में राहुल गांधी पर FIR: SC/ST एक्ट और BNS की धाराओं में केस, जानिए पूरा मामला

हल्द्वानी। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के बाद हुए कथित ‘शुद्धीकरण यज्ञ’ को लेकर विवाद अब कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है। राहुल गांधी के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी ने धार्मिक अनुष्ठान को जातिगत और छुआछूत से जोड़कर अनुसूचित जाति समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई।

हल्द्वानी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज यह मुकदमा उस विवाद से जुड़ा है, जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद शुरू हुआ था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएं 3(1)(r) और 3(1)(u) लगाई हैं। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

रामलीला मैदान से शुरू हुआ विवाद

हल्द्वानी के रामलीला मैदान में 8 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा हुई थी। इसके बाद 11 अगस्त को मैदान में कथित रूप से शुद्धीकरण यज्ञ और सफाई अभियान किया गया। कांग्रेस ने इसे खड़गे की दलित पहचान से जोड़ते हुए तीखी आपत्ति जताई।

राहुल गांधी ने 29 अगस्त को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घटना को छुआछूत से जुड़ा बताया था। उन्होंने इसे अपराध करार देते हुए अनुष्ठान कराने वालों के खिलाफ SC/ST एक्ट में FIR दर्ज करने की मांग की थी। राहुल गांधी ने उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग उठाई थी।

शिकायतकर्ता ने क्या आरोप लगाए

जवाहर नगर निवासी अमित कुमार ने हल्द्वानी कोतवाली में शिकायत दी। वह वाल्मीकि समुदाय से होने के साथ श्रीराम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास से जुड़े बताए गए हैं।

शिकायत में कहा गया है कि धार्मिक अनुष्ठान और सफाई अभियान में अनुसूचित जाति समेत समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल थे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसका कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जाति से कोई संबंध नहीं था, लेकिन राहुल गांधी ने इसे छुआछूत और दलित विरोधी मानसिकता से जोड़ दिया।

शिकायतकर्ता के अनुसार, इस बयान से अनुसूचित जाति समुदाय की भावनाएं आहत हुईं और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच तनाव या वैमनस्य की स्थिति बन सकती है।

किन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ BNS की धारा 196 के साथ SC/ST एक्ट की धाराएं 3(1)(r) और 3(1)(u) दर्ज की हैं। ये धाराएं कथित तौर पर समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाने, अपमानजनक आचरण और अनुसूचित जाति-जनजाति समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक व्यवहार से जुड़े आरोपों के संदर्भ में लगाई गई हैं।

भाजपा का पक्ष: सफाई अभियान को जाति से जोड़ा गया

भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है। भाजपा का पक्ष है कि रामलीला मैदान में सभा के बाद सफाई और धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन हुआ था, जिसका किसी व्यक्ति या जाति से संबंध नहीं था। भाजपा नेताओं का दावा है कि कांग्रेस इस मामले को राजनीतिक लाभ के लिए जातिगत रंग दे रही है।

कांग्रेस का पलटवार: सवाल उठाने पर मुकदमा

कांग्रेस ने राहुल गांधी पर FIR को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि कथित शुद्धीकरण अनुष्ठान कराने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई, जबकि उसके खिलाफ आवाज उठाने पर राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी सवाल उठाया कि जिस घटना को कांग्रेस दलित सम्मान और संवैधानिक मूल्यों से जुड़ा मुद्दा बता रही है, उसमें शिकायतों पर अलग-अलग तरीके से कार्रवाई क्यों हो रही है।

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