Mussoorie Rock Stone Demolition: अपर माल रोड पर एमडीडीए का बुलडोजर एक्शन, अनधिकृत निर्माण ध्वस्त

Mussoorie Rock Stone Demolition: अपर माल रोड पर एमडीडीए का बुलडोजर एक्शन, अनधिकृत निर्माण ध्वस्त

मसूरी। मसूरी के अपर माल रोड स्थित रॉक स्टोन में किए गए अनधिकृत निर्माण पर मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने बुलडोजर कार्रवाई की है। सोमवार को प्राधिकरण की टीम ने निर्माण को ध्वस्त कर दिया। एमडीडीए ने कहा कि पर्वतीय और पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में नियमों के विरुद्ध निर्माण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

प्राधिकरण के मुताबिक रॉक स्टोन में संजय मेहरोत्रा और राजीव मेहरोत्रा की ओर से किए गए निर्माण को लेकर नियमानुसार मामला दर्ज किया गया था। संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने और जवाब देने का अवसर दिया गया, लेकिन सुनवाई के दौरान प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद तय कानूनी प्रक्रिया के तहत ध्वस्तीकरण का आदेश लागू किया गया।

एमडीडीए के अनुसार कार्रवाई उत्तराखंड में लागू उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की संबंधित धाराओं के तहत की गई है। प्राधिकरण का कहना है कि निर्माण स्वीकृत मानचित्र, निर्धारित मानकों और आवश्यक अनुमति के अनुरूप होना चाहिए। बिना अनुमति या स्वीकृत नक्शे के विपरीत किए गए निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि देहरादून और मसूरी क्षेत्र में नियोजित विकास सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। मसूरी की भौगोलिक स्थिति और पर्यावरणीय संवेदनशीलता को देखते हुए यहां अनियोजित निर्माण को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता।

उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध कार्रवाई से पहले कानूनी प्रक्रिया और सुनवाई का अवसर दिया जाता है। रॉक स्टोन प्रकरण में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई। नियमों का उल्लंघन मिलने पर प्राधिकरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करेगा।

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य कानून का निष्पक्ष पालन कराना है। उन्होंने निर्माणकर्ताओं से अपील की कि भवन निर्माण शुरू करने से पहले सभी जरूरी स्वीकृतियां लें और कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही कराएं।

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