UTTARAKHAND CABINET DISICION: रायपुर फ्रीज जोन में बन सकेंगे छोटे मकान, कई अन्य प्रस्ताव भी मंजूर

UTTARAKHAND CABINET DISICION: रायपुर फ्रीज जोन में बन सकेंगे छोटे मकान, कई अन्य प्रस्ताव भी मंजूर

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सोमवार को कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, समान नागरिक संहिता, राजस्व और विधानसभा से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

महिला सुपरवाइजर भर्ती नियमों में बदलाव
कैबिनेट ने उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली-2021 में संशोधन को मंजूरी दी। पहले सुपरवाइजर के पदों पर 50% सीधी भर्ती, 40% आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और 10% मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पदोन्नति से भरे जाते थे। अब भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य के सभी मिनी आंगनवाड़ी केंद्र पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में उच्चीकृत किए जा रहे हैं। ऐसे में मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के 10% पदोन्नति कोटा को भी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के हिस्से में जोड़ दिया गया है। इस तरह अब आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का पदोन्नति कोटा 40% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है।

रायपुर क्षेत्र में फ्रिज जोन में आंशिक संशोधन
कैबिनेट ने रायपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों, जहां विधानसभा परिसर प्रस्तावित है, के फ्रिज जोन में आंशिक संशोधन को मंजूरी दी। अब इस क्षेत्र में छोटे घरों और लो डेंसिटी हाउसिंग के साथ-साथ छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति दी जाएगी। इन निर्माणों के मानक आवास विकास विभाग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पारस्परिक तबादले को मंजूरी
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक सेवा नियमावली में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी। अब इन कर्मचारियों को 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा के बाद अपने जीवनकाल में एक बार पारस्परिक स्थानांतरण (Mutual Transfer) की अनुमति दी जाएगी। नए जिले में कार्यभार संभालने के बाद वे अपने नए कैडर में सबसे जूनियर माने जाएंगे। साथ ही रिक्त पद उपलब्ध होने पर पहाड़ से पहाड़ और मैदानी से पर्वतीय जिलों में भी स्थानांतरण संभव होगा।

समान नागरिक संहिता में विवाह पंजीकरण नियमों में संशोधन
कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (UCC) के अंतर्गत ऑनलाइन विवाह पंजीकरण से संबंधित नियमों में संशोधन को मंजूरी दी। पहले केवल आधार कार्ड को पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाता था, लेकिन अब इसमें विस्तार किया गया है। अब नेपाल और भूटान के नागरिक अपने नागरिकता प्रमाण पत्र या भारत में 182 दिनों से अधिक प्रवास के लिए नेपाली मिशन/रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। वहीं तिब्बती मूल के व्यक्तियों के लिए विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र भी स्वीकार किया जाएगा।

राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति नियमों में शिथिलीकरण
राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए आवश्यक अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण की नियमावली में संशोधन का निर्णय कैबिनेट ने लिया है, जिससे प्रमोशन से जुड़ी प्रक्रियाएं और सरल होंगी।

विधानसभा सत्रावसान और विशेष सत्र का निर्धारण
मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में विचलन के माध्यम से विधानसभा सत्रावसान किए जाने के निर्णय को कैबिनेट ने संज्ञान में लिया। साथ ही राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के विशेष सत्र की तिथि निर्धारण हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।

राज्य उपक्रम सरकार को देंगे 15% लाभांश
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अब कर के बाद के लाभ (Profit After Tax) की 15% राशि राज्य सरकार को देनी होगी। इसके प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की।

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