देहरादून। उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) अब 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। नई दर 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएगी। इस फैसले से राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ कई अन्य संस्थानों में कार्यरत पात्र कार्मिकों को भी लाभ मिलेगा।
केंद्र सरकार की ओर से सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी तीन प्रतिशत बढ़ाकर 63 फीसदी किया गया है। इसी के अनुरूप उत्तराखंड सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर से DA देने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद राज्य सरकार के नियमित कार्मिकों के अलावा स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के पात्र कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। यूजीसी वेतनमान के तहत कार्यरत पात्र कार्मिक भी इस दायरे में शामिल होंगे।
सरकार के निर्णय के अनुसार, कर्मचारियों को 1 जुलाई 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक की अवधि के बढ़े हुए महंगाई भत्ते का एरियर नकद दिया जाएगा। यानी पात्र कर्मचारियों को चार महीने के DA अंतर का भुगतान भी मिलेगा।
महंगाई भत्ते में इस वृद्धि से कर्मचारियों के मासिक वेतन में बढ़ोतरी होगी। हालांकि, वास्तविक लाभ की राशि संबंधित कर्मचारी के मूल वेतन और पात्रता के आधार पर अलग-अलग होगी।


